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झारखंड हाई कोर्ट से CGL और CDPO अभ्यर्थियों को राहत, परीक्षा और नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक

Jharkhand CGL और CDPO मामला: हाई कोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक

रांची: झारखंड में CGL परीक्षा और CDPO नियुक्ति से जुड़े अभ्यर्थियों और चयनित कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। झारखंड हाई कोर्ट ने CGL परीक्षा और CDPO की नियुक्ति को रद्द करने से जुड़े आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से फिलहाल परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बनी अनिश्चितता पर विराम लग गया है।

हाई कोर्ट में CGL परीक्षा रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित आदेश पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत प्रदान की। इससे पहले गुरुवार को भी तीन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई गई थी।

सरकार से जवाब तलब, 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।

सरकार की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद CGL परीक्षा और CDPO नियुक्ति से जुड़े मामलों की आगे की कानूनी और प्रशासनिक स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से अभ्यर्थियों और चयनित कर्मियों को बड़ी राहत मिली है।

PCCF नियुक्ति मामले की सुनवाई सोमवार को

दूसरी ओर, झारखंड हाई कोर्ट में PCCF नियुक्ति मामले को लेकर भी सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस मामले में अभी अंतिम नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में सोमवार को इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब पर टिकी हुई हैं।

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